Aurangabaad News: बकरी चोरी के आरोप में 36 साल तक मुकदमा चला , 36 साल के बाद अदालत ने फैसला सुनाया इसमें पांच लोग बारी हुए।
औरंगाबाद के दाउदनगर के असेलमपुर में 25 जून 1988 को चोरी और आगजनी के मामले में मुकदमा दर्ज हुई थी पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने पांच लोगों को दोष मुक्त करार दिया है अदालत को 36 साल लग गए अपना फैसला सुनाने में।
राजन राय 25 जून 1988 को 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उनका कहना था कि उनके घर में 12 लोगों ने घुसकर जबरन उनकी दो बकरियों को उठा कर ले गए और उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई , पुलिस पूरे मामले की जांच की तो पाया कि सात आरोपी का स्वर्गवास हो चुका है।
औरंगाबाद के अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश सौरभ सिंह ने फैसला सुनाते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष अपराधी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाया इसलिए आरोपी लखन राय ,मदन राय , विष्णु दयाल राय ,मनोज राय और दीनदयाल राय को अदालत बरी करती है ।