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शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत 

Arvind Kejriwal: शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आज सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है बता दे की 21 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में अगर रफ्तार किया था इसके बाद चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु कुछ दिनों के लिए उन्हें जमानत मिली थी और चुनाव के बाद वे पुनः कारागार चले गए थे लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है .

दिल्ली के मुख्यमंत्री 156 दिनों से है जेल में बंद

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) पिछले 156 दिनों से जेल में बंद है आज उनकी जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है, बता दें कि CBI मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाया है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनाएगी फैसला

दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी 13 सितंबर 2024 को उनके जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी है अरविंद केजरीवाल के जमानत अर्जी का फैसला हो गया है बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच यह फैसला सुनाई गई. 

चुनावी प्रचार प्रसार हेतु 21 दिन के लिए किया गया था 

लगातार 10 दिन के पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था पहले तो उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया था, वह पिछले 156 तीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे लोकसभा चुनावी (Lok sabha chunav) प्रचार प्रसार हेतु उन्हें 21 दिन के लिए रिहा किया गया था  किस दिन पूरे होने के बाद पुनः उन्हें तिहाड़ जेल (tihad jail) भेज दिया गया था अगर 21 दिन की रिहाई को जोड़ दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल पूरे 177 दिनों से जेल में थे.

21 अप्रैल को ईडी ने किया था गिरफ्तार

21 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ़्तार  किया था 51 दिन जेल में रहने के बाद 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल गई जमानत

आज यानी 13 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले मामले में जमानत मिल चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी.

जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यह शर्त

अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी गई साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ शर्त भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ यह शर्त लगाई कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे​.

अन्य अपराधियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत

शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी बता दे कि इस मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह भी थे उन्हें पहले ही जमानत दे दी गई थी.

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